करनाल: परिवार के खिलाफ जाकर दो नाबालिगों ने रचाई शादी, बाल संरक्षण टीम व पुलिस ने लिया संज्ञान
जे कुमार करनाल, 20 अगस्त 2026 : हरियाणा के करनाल जिले से बाल विवाह से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अपने-अपने परिवारों से अलग होकर दो नाबालिगों ने आपस में शादी रचा ली। परिजनों को जब इस बात की भनक लगी और मामला बाल संरक्षण विभाग तक पहुंचा, तो प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों नाबालिग पिछले कुछ समय से एक-दूसरे को जानते थे और परिजनों के विरोध के बावजूद उन्होंने घर छोड़कर शादी कर ली। कानूनन विवाह योग्य आयु (लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष) पूरी न होने के कारण यह विवाह पूरी तरह से अमान्य और गैर-कानूनी है।
पुलिस और बाल कल्याण समिति की कार्रवाई:
मामले की सूचना मिलते ही जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और स्थानीय पुलिस टीम हरकत में आई। पुलिस ने नाबालिगों और उनके परिजनों को बुलाकर पूछताछ की।
बाल कल्याण समिति (CWC) के अधिकारियों ने बताया कि दोनों नाबालिगों को समझाकर उनकी उचित काउंसलिंग की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बाल विवाह एक संज्ञेय अपराध है। मामले में बाल विवाह कराने या इसमें सहयोग करने वाले जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है और नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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