चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट-कम-सेक्रेटरी ने किया लीगल एड क्लिनिक का औचक निरीक्षण
चंडीगढ़, 14 फरवरी (अभी) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट-कम-सेक्रेटरी श्री अजय कुमार ने हिमाचल बाॅर्डर के समीप स्थित गोरखनाथ गांव में चल रहे लीगल एड क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उदेश्य दूरदराज बार्डर इलाकों में रहने वाले लोगों तक लीगल एड सेवाएं उपलब्ध करवाना है।
अजय कुमार ने निरीक्षण के दौरान पाया कि गांव के लोगों को सही कानूनी सहायता मिल रही है। लीगल एड क्लिनिक हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की गाइडलाइंस के अनुसार काम कर रहा है। उन्होने बताया कि लीगल एड क्लिनिक गोरखनाथ गांव के पंचायत घर से लोगों को लीगल एड सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। निरीक्षण के दौरान गांव की सरपंच श्रीमती बिमला देवी भी उपस्थित रही। सीजेएम-कम-सेक्रेटरी ने सरपंच से भी बातचीत की और लोकल लेवल पर एक्टिव मॉनिटरिंग की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि लीगल सर्विस देने वाली संस्थाएं जागरूकता फैलाने और हरियाणा के हर कोने में हर योग्य व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सेवाएं देने के लिए सरकारी पैसा खर्च कर रही हैं। उन्होने बताया कि लीगल एड सेवाएं देते हुए पारदर्शिता और सख्त जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
अजय कुमार ने निर्देश दिए कि लीगल एड क्लिनिक में एक सही रजिस्टर रखा जाना चाहिए। उन्होंने वहां तैनात एडवोकेट और (पीएलवी) को कानूनी सलाह के लिए क्लिनिक आने वाले हर व्यक्ति का नाम, पता और फोन नंबर रिकॉर्ड के रूप में रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि रजिस्टर में हर आवेदक को दी गई कानूनी सलाह या मदद के प्रकार के साथ-साथ उनके द्वारा उठाए गए खास सवालों का साफ-साफ जिक्र होना चाहिए। असरदार मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन के लिए, यह भी निर्देश दिया गया कि आवेदक का आधार कार्ड नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर भी रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, सब-डिविजनल लीगल सर्विसेज कमेटी (डीएलएससी) कालका में तैनात संबंधित क्लर्क को निर्देश दिए गए कि वे इन निर्देशों को उस क्लिनिक में तैनात वकील और पीएलवी के ध्यान में लाएं और इनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का उदेश्य है कि कानूनी सेवाओं की जमीनी पंहुच मजबूत हो और योग्य व्यक्ति को मुफ्त और सही कानूनी मदद मिले और कोई योग्य व्यक्ति मुफत कानूनी सेवाओं से वंचित न रहे।
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