11/03/25

दादूपुर नलवी नहर के मुद्दे पर गुमराह कर रहा है विपक्ष - मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 11 मार्च (अभी): मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार सांय पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा लगातार दादूपुर नलवी नहर के मुद्दे पर गुमराह किया जा रहा है।  उन्होंने  स्पष्ट किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2024 को जो फैसला दिया है वह दादुपुर नलवी के बारे में है ही नहीं। इस 76 पेज के फैसले में माननीय उच्च न्यायालय ने दादुपुर नलवी नहर दोबारा बनाई जाए, ऐसा कहीं नहीं कहा है।  अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष तथ्यहीन आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि  विपक्ष इस  फैसले को एक बार खुद पढ़ लें।  एडवोकेट जनरल, हरियाणा ने माननीय पजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 20-12-2024 के फैसले पर राय दी है कि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस0एल0पी दायर करके चुनौती देने योग्य है, उस हद तक जहां 2013 के अधिनियम की धारा 101-ए को रद्द किया गया है । एस0एल0पी दायर करने की तैयारी चल रही है । मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आड़े  हाथों लेते हुए कहा कि इस नहर के निर्माण के  लिए 2247 एकड़  भूमि का अधिग्रहण किया जाना था और उसमें से 190 एकड़ तो सरकारी भूमि थी। उस समय की राज्य सरकार के दौरान लोगों के विरोध के कारण 1227 एकड़ भूमि अधिकृत ही नहीं कर पाए, केवल 830 एकड़ भूमि ही अधिकृत कर पाए।  उन्होंने बताया कि 2004-05 में जब यह भूमि अधिकृत की गई तो कोर्ट ने एनहांसमेंट भी दिया जिसकी राशि 6 करोड रुपए प्रति एकड़ बनती थी।  उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा करने का काम किया। 

Previous

राइजिंग राजस्थान के दौरान माइंस व पेट्रोलियम के एमओयू धरातल पर लाने की कवायद तेज

Next

राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष स्थायी समिति एवं कॉरपस फंड की सुंयक्त बैठक में लिए महत्वपूर्ण निर्णय