अंबाला नगर निगम चुनाव: 10 मई को दुकानों व संस्थानों में सवेतन अवकाश; जिलाधीश ने मतदान हेतु श्रमिकों की छुट्टी के दिए आदेश

अभिकान्त, 09 मई अम्बाला : जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने कहा कि हरियाणा सरकार के श्रम विभाग, द्वारा सूचित हरियाणा के राज्यपाल द्वारा नगर निगम चुनाव-2026 के मद्देनजर 10 मई 2026 (रविवार) को अंबाला जिले के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अवकाश केवल उन श्रमिकों व कर्मचारियों के लिए मान्य होगा, जो नगर निगम चुनाव-2026 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु पंजीकृत पात्र मतदाता हैं।


जिलाधीश ने सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संचालकों को निर्देश दिए कि वे अधिसूचना में जारी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि सभी पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से प्रयोग कर मतदान कर सकें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी श्रमिक अथवा कर्मचारी को मतदान करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

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