25/02/25

आदर्श आचार संहिता की दृढ़ता के साथ पालना करें सभी राजनैतिक दल एवं प्रत्याशी : राज्य चुनाव आयुक्त।

चंडीगढ़, 25 फरवरी (अभी): राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह सोमवार को निर्वाचन सदन पंचकुला में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक  के दौरान बोल रहे थे। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि मे शामिल न हो जिससे  विभिन्न समुदायों/जातियों/धर्मों के बीच मतभेद, नफरत एवं तनाव पैदा हो। वोट हासिल करने के लिये जातीय एवं सांप्रदायिक अपील नहीं की जाए। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ डिफेंसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करे ।  साथ ही उम्मीदवार एवं राजनैतिक दल किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी निजी भूमि, भवन का उपयोग झंडा फहराने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने, नारे इत्यादि लिखने के लिये न करें। 28 फरवरी को शाम 6 बजे प्रचार बंद  हो जाएगा। मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना, धमकाना या अन्य प्रकार का कोई  प्रलोभन  देना एक कानून अपराध है,यदि कोई प्रत्याशी अथवा कार्यकर्ता ऐसा करता हुआ पायेगा तो जिला प्रशासन/ राज्य चुनाव आयोग उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा । मतदान के दिन कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक अपने वाहनों में  न लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि प्रशाशन द्वारा तय स्थानों पर ही राजनीतिक सभाओं का आयोजन किया जाए। चुनाव में सभी राजनीतिक दल, प्रत्याशी व उनके समर्थक आपसी भाईचारा एवं सौहार्द बनाए रखें।शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करवाने के लिये सामान्य, पुलिस तथा खर्च पर्यवेक्षक नियुक्ति किये गये हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत व्यापक पुलिस बलों की तैनाती होगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने राज्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह के समक्ष कुछ सुझाव भी रखें । उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे की सीमा कहां से मानी जाए इसके बारे में एक दिशा निर्देश जारी किये जाये। दलों के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि जिन व्यक्तियों के घरों पर उनकी अनुमति से  प्रचार सामग्री लगाई जाती है प्रशासन उन्हें नहीं उतारे। पोलिंग के दिन प्रत्याशी के इलेक्शन एजेंट्स के मोबाइल रखने की उचित व्यवस्था पोलिंग बूथ पर हो।उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान राजनीतिक दलों एवं चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार हो कि उन्हें ईवीएम में मतों की संख्या ठीक प्रकार से दिखाई दे। उन्होंने कहा कि मतदान पूर्ण होने पर फॉर्म नंबर 17 अथवा 18 (जो भी लागू हो) इलेक्शन एजेंट्स को शीघ्र उपलब्ध करवाए जाए। बैठक में आए सुझावों पर राज्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि इस संदर्भ में सभी रिटर्निंग अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

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