18/02/26

बिजली बिलों की शिकायतों का होगा समाधान: 19 फरवरी को अम्बाला शहर में लगेगी उपभोक्ताओं की विशेष अदालत

अम्बाला, 18 फरवरी (अभी) : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की लंबित समस्याओं और बिल संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए कल, 19 फरवरी 2026 को एक विशेष शिकायत निवारण फोरम का आयोजन किया जा रहा है। यह बैठक अम्बाला शहर के विद्युत सदन स्थित कार्यकारी अभियंता (ऑपरेशन डिवीजन) के कार्यालय में प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है, जिनकी समस्याओं का समाधान उपमंडल अधिकारी (SDO) स्तर पर नहीं हो पा रहा है।

निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस फोरम में केवल उन्हीं उपभोक्ताओं की सुनवाई की जाएगी जिनका वित्तीय विवाद या बिल संबंधी मामला 50,000 रुपये तक की राशि का है। बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी अभियंता करेंगे, जो मौके पर ही शिकायतों का विश्लेषण कर उनके समाधान का प्रयास करेंगे। बिजली उपभोक्ता बिलिंग त्रुटियों, मीटर रीडिंग में अंतर और अन्य सेवा संबंधी शिकायतों को लेकर इस फोरम के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं।

हालांकि, निगम ने स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष श्रेणियों के मामलों को इस बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे उपभोक्ता जिनका बिजली बिल विवाद 50,000 रुपये से अधिक है, या जिनका मामला किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल अथवा अन्य किसी फोरम में पहले से विचाराधीन है, वे इस बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त, दो वर्ष से पुराने मामले और बिजली चोरी (धारा 126, 135 से 140 आदि) से संबंधित गंभीर कानूनी मामलों की सुनवाई भी इस फोरम में नहीं की जाएगी। उपभोक्ता अपनी शिकायतों के साथ संबंधित दस्तावेज और पहचान पत्र लेकर निर्धारित समय पर पहुंच सकते हैं।

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